छपरा के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, डबल मर्डर केस में दोषी करार* सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की संवैधानिक पीठ में सुनाया फैसला इसके पूर्व निचली अदालत और हाईकोर्ट में उन्हें कर दिया था बरी.राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी ठहराया, उनकी बरी के फैसले को पलट दिया. प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. साल 2017 में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें विधायक अशोक सिंह की 1995 की हत्या के मामले में दोषी पाया, जिन्होंने 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था. प्रभुनाथ सिंह ने उन्हें चुनाव के 90 दिनों के अंदर खत्म करने की धमकी दी थी.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने दोहरे हत्याकांड मामले में जनता दल (यूनाइटेड) के तीन बार के सदस्य और महाराजगंज से एक बार के राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया. यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि उसने मार्च 1995 में छपरा में एक मतदान केंद्र के पास 18 वर्षीय राजेंद्र राय और 47 वर्षीय दरोगा राय की हत्या कर दी थी.

Author: janhitvoice

