सहारा की अलग-अलग को-ऑपरेटिव योजनाओं में जिन लोगों का पैसा फंसा है, उनके लिए आज का दिन खास है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की ओर से बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराए गए 24000 करोड़ रुपये में से 5,000 हजार करोड़ रुपये अलॉट करने की मंजूरी दे दी है. इस रकम से 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा. कोर्ट ने यह निर्देश पिनाक पानी मोहंती नामक एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर केंद्र की ओर से दायर एक आवेदन पर दिया है. मोहंती ने चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी.
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे. केंद्र ने यह राशि सेबी-सहारा सहारा-सेबी एस्क्रो खाते से देने की मांग की थी.
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