बिहार – छपरा नगर निगम की पूर्व मेयर राखी गुप्ता के खिलाफ होगा FIR, DPRO ने थाने में दिया आवेदन
छपरा नगर निगम की पदच्युत मेयर राखी गुप्ता की मुश्किलें कम नही हो रही है। मेयर पद गवाने के बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। नामांकन के समय साक्ष्य छुपाने के मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद से मिले दिशा- निर्देश के आलोक में छपरा नगर थाना में प्राथमिक की दर्ज करने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजू कुमार ने साक्ष्य सहित आवेदन दिया है। आवेदन में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा है कि राखी गुप्ता ने नगर निगम के मुख्य पार्षद के पद के नामांकन में दाखिल अभ्यर्थी का बायोडाटा में जानबुझकर एक षडयन्त्र के तहत आम जनता, अपने प्रतिद्वन्दियों एवं सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से गलत हलफनामा देकर तथ्य को छुपाकर मुख्य पार्षद के पद पर निर्वाचित घोषित हुई।श्रीमती गुप्ता द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 18 के तहत अर्हता प्राप्त नही रहने के बावजूद भी आम जनता, प्रतिद्वन्दियों एवं सरकार को धोखा देकर गलत हलफनामा दाखिल कर निर्वाचित होना नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसे में श्रीमती राखी गुप्ता के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाय। मालूम हो कि 27 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मेयर को उनके पद से पदच्युतकरने का आदेश जारी किया था। जिला पदाधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिले निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने छपरा कोर्ट के सरकारी वकील अवध किशोर सिन्हा से भी कानूनी राय लिया और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को राखी गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।


Author: janhitvoice

