गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया राहुल गांधी ने मामले में फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी।
राहुल गांधी के खिलाफ पहले से ही देश भर में 10 आपराधिक मामले लंबित हैं ,ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। निचली अदालत का आदेश न्यायसंगत, उचित और वैध है।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पार्टी गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। उन्होंने कहा की मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है, फैसले में यह नहीं बताया गया है कि आखिरकार याचिका कर्ता की मानहानि कैसे हुई है।
