तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में दोषी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास – 30 सितंबर को कोर्ट ने तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल्या रानी एवं मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया. आज सीबीआई की विशेष अदालत में VC के जरिये फैसला सुनाया गया है. आज सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है. वहीं उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना एवं दोषी मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है.
बता दें कि यह मामला2014का है. तारा शाहदेव ने यौन उत्पीड़न,जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए हिन्दपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.7जुलाई2014को तारा शाहदेव की शादी हिन्दू रीति रिवाज से रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही तारा शाहदेव को इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने के लिए दबाव बनाए जाने लगा. इसका विरोध करने पर मारपीट करते हुए उन्हें मानसिक और शारीरिक रुप से उसे प्रताड़ना दी गई.
Author: janhitvoice











