सजायाफ्ता रॉकी समेत तीन दोषियों को पटना हाईकोर्ट ने किया बरी,मृतक के परिजनों को लगा झटका
पटना हाई कोर्ट की खंड पीठ ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को आज बरी कर दिया। पीठ ने संदेह का लाभ देते हुए सभी को बरी कर दिया। बता दें, पूर्व एमएलसी सह जदयू के वरिष्ठ नेत्री मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव इस मामले में मुख्य आरोपी थे।
इससे पहले इस हत्याकांड में गया सिविल कोर्ट ने चारों आरोपियों राकेश रंजन उर्फ रॉकी, टेनी यादव उर्फ राजीव कुमार, राजेश कुमार और बंदी यादव उर्फ विंदेश्वरी प्रसाद को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने बंदी यादव को पांच साल की सजा सुनाई थी, जबकि बाकी के तीनों आरोपियों को उम्र कैद। निचली अदालत के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी थी। इस दौरान आरोपी बिंदी यादव की मौत हो जाने पर उसकी अपील पर सुनवाई नहीं हुई। आरोपियों की ओर से दायर अपील पर आपराधिक डीबी बेंच ने सुनवाई की थी।